मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
आवेदक का आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन का बिल अथवा ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट इत्यादि जिससे 10 वर्ष से निवासी होने का प्रमाण मिले
मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया:-
ई-मित्र एप्लीकेशन सर्विसेज में मूल निवास अथवा Bonafide सर्च करें सेवा का चयन करे |
जनआधार संख्या से आवेदक का चयन कर OTP के माध्यम से सत्यापित करें
आवेदक की जानकारी ई-फॉर्म में प्रस्तुत होगी Fatch Address पर क्लिक कर आवेदक का वर्तमान एवं स्थाई पता जांचे |
अगला पर क्लिक कर ई-फॉर्म पूरा भरें |
दस्तावेज संलग्न करने हेतु पीडीऍफ़ अपलोड कर Add बटन पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट कर 50 रुपये का टोकन जमा करें |
दस्तावेज संलग्न –
1.पता प्रमाण – राशन कार्ड, बिजली का बिल, वोटर कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं अथवा सत्यापित ना होने की दशा में सम्बंधित दस्तावेज पीडीऍफ़ फॉर्मेट में संलग्न करे
2.शैक्षणिक जानकारी – मार्कशीट की जानकारी जैसे रोल नं., परीक्षा पास होने की दिनांक, नाम, पिता एवं माता का नाम, जन्म दिनांक आदि भरें और सम्बंधित दस्तावेज पीडीऍफ़ फॉर्मेट में संलग्न करे
3.आवेदन पत्र पीडीऍफ़ फॉर्मेट में संलग्न करें
4.अन्य दस्तावेज – अन्य सभी दस्तावेज की एक पीडीऍफ़ बना कर संलग्न करे
नोट:- पीडीऍफ़ फाइल के नाम में स्पेस एवं सिंबल (विशेष वर्ण) नहीं होना चाहिए एवं पीडीऍफ़ का साइज़ 2 एमबी से कम होना चाहिए |
मूल निवास प्रमाण पत्र स्टेटस की जानकारी-
ई-मित्र डैशबोर्ड पर सेवा प्रवाह अथवा Service workflow विकल्प पर क्लिक कर आवेदन करने की दिनांक का चयन कर सबमिट करें
चयनित दिनांक में किये गए आवेदन की सूची खुल जाएगी वहां पर स्टेटस आ जायेगा जैसे-
Submitted – आवेदन सत्यापित होने के लिए जा चुका है
Progress – आवेदन प्रक्रियाधीन है
On Hold – आवेदन प्रक्रियाधीन है
Approve – प्रमाण पत्र बन गया है
Send Back to Citizen Level – किसी प्रकार की कोई कमी होने के कारण आवेदन ऑब्जेक्शन में है |
इसमें सुधार करने के लिए टोकन न. के आगे रेडिओ बटन पर क्लिक करें | नीचे ऑब्जेक्शन का रिमार्क प्रदर्शित होगा उसके नीचे आवेदन देखने एवं एडिट करने हेतु विकल्प होगा |
एडिट ई-फॉर्म पर क्लिक कर आवेदन में सुधार करें |
नोट:- लेवल 0 पर आने पर ही ऑब्जेक्शनक्लियर होगा | लेवल 1 एवं लेवल 2 तहसील में सत्यापित होने हेतु अधिकारियों के पास लंबित होता है |
मूल निवास प्रमाण पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया-
यूटिलिटी सर्विस में Print Digital Certificate (प्रिंट डिजिटल प्रमाण पत्र) सेवा का चयन करें
आवेदन पत्र का टोकन नं. डाल कर 20 रुपये का टोकन जमा करें
रसीद प्रिंट के नीचे Click Here लिखा हुआ एक लिंक आयेगा उस पर क्लिक करें, प्रमाण पत्र की पीडीऍफ़ खुल जाएगी
इस पीडीऍफ़ को डाउनलोड करें और प्रिंट करें
मूल निवास प्रमाण पत्र पुन: प्रिंट करने की प्रक्रिया-
यूटिलिटी सर्विस में Digital Certificate (पुन: प्रिंट डिजिटल प्रमाण पत्र) सेवा का चयन करें
आवेदन पत्र का टोकन नं. डाल कर 0 रुपये का टोकन जमा करें
रसीद प्रिंट के नीचे Click Here लिखा हुआ एक लिंक आयेगा उस पर क्लिक करें, प्रमाण पत्र की पीडीऍफ़ खुल जाएगी
इस पीडीऍफ़ को डाउनलोड करें और प्रिंट करें
नोट- पीडीऍफ़ को डाउनलोड बटन पर क्लिक करके ही सेव करें प्रिंट बटन पर क्लिक करके सेव ना करें |
जाति प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
आवेदक का आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन का बिल अथवा ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट, आवेदन का अथवा आवेदन के पिता/चाचा/भाई/बहन का जाति प्रमाण अथवा जमाबन्दी इत्यादि
जाति प्रमाण प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया:-
ई-मित्र एप्लीकेशन सर्विसेज में जाति प्रमाण (ओबीसी, अनुसूचित जाति- अनुसूचितजनजाति)अथवाCast Certificate (OBC, sc-st) सर्च करें सेवा का चयन करे |
जनआधार संख्या से आवेदक का चयन कर OTP के माध्यम से सत्यापित करें
आवेदक की जानकारी ई-फॉर्म में प्रस्तुत होगी Fatch Address पर क्लिक कर आवेदक का वर्तमान एवं स्थाई पता जांचे |
अगला पर क्लिक कर ई-फॉर्म पूरा भरें |
दस्तावेज संलग्न करने हेतु पीडीऍफ़ अपलोड कर Add बटन पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट कर 50 रुपये का टोकन जमा करें |
दस्तावेज संलग्न –
1.पता प्रमाण – राशन कार्ड, बिजली का बिल, वोटर कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं अथवा सत्यापित ना होने की दशा में सम्बंधित दस्तावेज पीडीऍफ़ फॉर्मेट में संलग्न करे
2.शैक्षणिक जानकारी – मार्कशीट की जानकारी जैसे रोल नं., परीक्षा पास होने की दिनांक, नाम, पिता एवं माता का नाम, जन्म दिनांक आदि भरें और सम्बंधित दस्तावेज पीडीऍफ़ फॉर्मेट में संलग्न करे
3.आवेदन पत्र पीडीऍफ़ फॉर्मेट में संलग्न करें
4.अन्य दस्तावेज – अन्य सभी दस्तावेज की एक पीडीऍफ़ बना कर संलग्न करे
5.जाति प्रमाण – जाति का सबूत संलग्न करें
नोट:- पीडीऍफ़ फाइल के नाम में स्पेस एवं सिंबल (विशेष वर्ण) नहीं होना चाहिए एवं पीडीऍफ़ का साइज़ 2 एमबी से कम होना चाहिए |
जाति प्रमाण पत्र स्टेटस की जानकारी-
ई-मित्र डैशबोर्ड पर सेवा प्रवाह अथवा Service workflow विकल्प पर क्लिक कर आवेदन करने की दिनांक का चयन कर सबमिट करें
चयनित दिनांक में किये गए आवेदन की सूची खुल जाएगी वहां पर स्टेटस आ जायेगा जैसे-
Submitted – आवेदन सत्यापित होने के लिए जा चुका है
Progress – आवेदन प्रक्रियाधीन है
On Hold – आवेदन प्रक्रियाधीन है
Approve – प्रमाण पत्र बन गया है
Send Back to Citizen Level – किसी प्रकार की कोई कमी होने के कारण आवेदन ऑब्जेक्शन में है |
इसमें सुधार करने के लिए टोकन न. के आगे रेडिओ बटन पर क्लिक करें | नीचे ऑब्जेक्शन का रिमार्क प्रदर्शित होगा उसके नीचे आवेदन देखने एवं एडिट करने हेतु विकल्प होगा |
एडिट ई-फॉर्म पर क्लिक कर आवेदन में सुधार करें |
नोट:- लेवल 0 पर आने पर ही ऑब्जेक्शनक्लियर होगा | लेवल 1 एवं लेवल 2 तहसील में सत्यापित होने हेतु अधिकारियों के पास लंबित होता है |
जाति प्रमाण पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया-
यूटिलिटी सर्विस में Print Digital Certificate (प्रिंट डिजिटल प्रमाण पत्र) सेवा का चयन करें
आवेदन पत्र का टोकन नं. डाल कर 20 रुपये का टोकन जमा करें
रसीद प्रिंट के नीचे Click Here लिखा हुआ एक लिंक आयेगा उस पर क्लिक करें, प्रमाण पत्र की पीडीऍफ़ खुल जाएगी
इस पीडीऍफ़ को डाउनलोड करें और प्रिंट करें
जाति प्रमाण पत्र पुन: प्रिंट करने की प्रक्रिया-
यूटिलिटी सर्विस में Digital Certificate (पुन: प्रिंट डिजिटल प्रमाण पत्र) सेवा का चयन करें
आवेदन पत्र का टोकन नं. डाल कर 0 रुपये का टोकन जमा करें
रसीद प्रिंट के नीचे Click Here लिखा हुआ एक लिंक आयेगा उस पर क्लिक करें, प्रमाण पत्र की पीडीऍफ़ खुल जाएगी
इस पीडीऍफ़ को डाउनलोड करें और प्रिंट करें
नोट- पीडीऍफ़ को डाउनलोड बटन पर क्लिक करके ही सेव करें प्रिंट बटन पर क्लिक करके सेव ना करें |
ई-मित्र वॉलेट रिफिल
ई-मित्र वॉलेट में राशि डालने हेतु प्रक्रिया:-
• ई-मित्र डैशबोर्ड में ऊपर दायीं ओर Refill Wallet टैब से अथवा ई-मित्र डैशबोर्ड में बायीं ओर फाइनेंसियल में वॉलेट, वॉलेट में रिफिल वॉलेट का चयन करना है
• रिफिल करने के लिए राशि लिखें (न्यूनतम 500/- रुपये कर सकते हैं)
• Select Payment Mathod का चयन करें जिसमे नेटबैंकिंग (Axis, PNB, SBI, UBI, HDFC बैंक) अथवा Aggregator (ATM डेबिट कार्ड) अथवा
UPI अथवा Phonepe (QR code / OTP) के माध्यम से वॉलेट रिफिल कर सकते हैं |Reconcile Transaction
ई-मित्र वॉलेट में राशि डालने के दौरान यदि किसी कारणवश अकाउंट से राशि निकल जाती है लेकिन ई-मित्र वॉलेट में नहीं आती है तो reconcile किया जाता है |
• ई-मित्र डैशबोर्ड में बायीं ओर फाइनेंसियल में Reconcile Transaction पर क्लिक करें |
• भुगतान की गई दिनांक का चयन कर सबमिट पर क्लिक करें
• चेक बॉक्स पर क्लिक कर ट्रांजेक्शन का चयन करेंगे
• चेक बॉक्स पर क्लिक कर I accept Term & Agreement का चयन करेंगे
• Reconcile Transaction पर क्लिक करें
इसका स्टेटस आ जायेगा जिसमे यदि-
• BID acknowledgement = राशि ई-मित्र वॉलेट में प्राप्त हो गई है
• Third party Failed =राशि 7-10 कार्यदिवस में पुन: अकाउंट में लौटा दी जाएगी
• Pending = पुन: Reconcile करना होगा
वृद्धावस्था पेंशन पात्रता :-58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या 55 वर्ष की महिला
विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता पेंशन पात्रता :- 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन पात्रता :-किसी भी आयु का विशेष योग्यजन हो
आवश्यक दस्तावेज:- जनआधार कार्ड (जनआधार कार्ड में पात्रता के अनुसार जानकारी एवं दस्तावेज अपडेट होने आवश्यक है जैसे परिवार की वार्षिक आय 48000 से कम, वैवाहिक स्तिथि, विकलांग प्रमाण इत्यादि)
आवेदन की प्रक्रिया:-
ई-मित्र यूटिलिटी में SJE APPLY FOR PENSION सर्च करें
पेंशन पोर्टल लॉग इन करें एप्लीकेशन सर्विस में आवेदन का चयन कर आवेदक का जनआधार नं. डाले
परिवार के सभी सदस्य का डाटा खुलेगा जिसकी पेंशन का आवेदन करना है उस सदस्य का चयन करें
पात्रता का विकल्प खुलेगा जो सही पात्रता हो उसका चयन करें
आवेदक को बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापित करें, आवेदन में मांगी गई जानकारी को कन्फर्म करें और फॉर्म सबमिट करें
आवेदन क्रमांक जारी हो जायेगा
एप्लीकेशन विकल्प में आवेदन की रसीद जारी करने हेतु क्लिक करें और आवेदन का चयन कर रुपये 50/- का टोकन जमा करें
आवेदन प्रिंट जारी हो जायेगा |
नोट:- यदि आवेदन किसी कारण से अधूरा रह जाता है तो एप्लीकेशन में आवेदन एडिट करें पर क्लिक कर आवेदन को पूरा करें
प्रतिवर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर माह में पेंशन हेतु लाभार्थी का सत्यापन किया जाता है जिससे सरकार को यह जानकारी मिलती रहे कि लाभार्थी जीवित है | इसे जीवित प्रमाण पत्र भी कहा जाता है |सत्यापन की प्रक्रिया:-
ई-मित्र यूटिलिटी में RAJSSP PENSION YEARLY VERIFICATION सर्च करें
पेंशन पोर्टल लॉग इन करें यूटिलिटी सर्विस में वर्षिक सत्यापन विकल्प का चयन कर PPO नं. डाले
लाभार्थी की जानकारी आ जाएगी बायोमैट्रिक द्वारा सत्यापित किया जायेगा
पूछी गयी कुछ जानकारी जैसे पुन: विवाह हुआ है या नहीं, परिवार में किसी की सरकारी नौकरी है या नहीं का सही चयन कर वेरीफाई करें
50/- रुपये का टोकन जमा होगा और प्रिंट आ जायेगानोट:- आवेदन की स्तिथि जानने के लिए https://ssp.rajasthan.gov.in/HtmlPages/Schemes/Reports.aspx लिंक के माध्यम से भी जाँच कर सकते हैं
पुलिस सत्यापन
ई-मित्र द्वारा 3 प्रकार के पुलिस सत्यापन बनाये जाते हैं-
1. पुलिस चरित्र सत्यापन
2. किरायेदार का पुलिस सत्यापन
3. घरेलु नौकर का पुलिस सत्यापन
पुलिस चरित्र सत्यापन
दस्तावेज:-आवेदन का आधार कार्ड, फोटो
आवेदन की प्रक्रिया:-
ई-मित्र यूटिलिटी सर्विस में पुलिस चरित्र सत्यापन (Police character Verification) सेवा का चयन करें
प्रथम पेज में आवेदक की जानकारी भरें, द्वितीय पेज में आवेदक का पता (कम से कम 10 वर्ष की अवधि) दर्ज करें,
आधार नं. एवं सहायक दस्तावेज का चयन कर उसका क्रमांक अंकित करें
तृतीय पेज पर दस्तावेज एवं फोटो अपलोड करें (jpg फोर्मेट में 50 केबी से कम)
260/- रुपये का टोकन जमा होगा और रसीद प्रिंट करें
पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रिंट
ई-मित्र यूटिलिटी सर्विस में प्रिंट पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र (Print Police character Verification Certificate) सेवा का चयन करें
Third party portal खुल जायेगा उसमे टोकन नं. डालकर सबमिट करें 20/- रुपये का टोकन जमा होगा |
नीचे Download Certificate की लिंक आयेगी जिस पर क्लिक कर प्रिंट डाउनलोड करें और प्रिंट करें
किरायेदार/घरेलु नौकर का पुलिस सत्यापन
दस्तावेज:- आवेदन का आधार कार्ड, फोटोआवेदन की प्रक्रिया:-
किरायेदार का पुलिस सत्यापन – ई-मित्र यूटिलिटी सर्विस में किरायेदार का पुलिस सत्यापन (Tenant Police Verification) सेवा का चयन करें,
मकानमालिक एवं किरायेदार की जानकारी भर कर दस्तावेज अपलोड करें और 50/- रुपये का टोकन जमा कर रसीद निकालें |
घरेलु नौकर का पुलिस सत्यापन – ई-मित्र यूटिलिटी सर्विस में घरेलु नौकर का पुलिस सत्यापन (Tenant Police Verification) सेवा का चयन करें,
मकानमालिक एवं किरायेदार की जानकारी भर कर दस्तावेज अपलोड करें और 50/- रुपये का टोकन जमा कर रसीद निकालें |नोट:- राजस्थान पुलिस की वेबसाइट https://police.rajasthan.gov.in/new/dashboard से आवेदन की स्तिथि देख सकते हैं |
विवाह पंजीयन
विवाह पंजीयन के लिए दस्तावेज:-
वर-वधू का जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण अथवा 10वीं की मार्कशीट एवं शपथ पत्र
वर-वधू के पक्ष से एक-एक गवाह का आधार कार्ड एवं शपथ पत्र
विवाह निमंत्रण पत्र अथवा पंडित का आधार कार्ड एवं शपथ पत्र
वर-वधू की एक-एक पासपोर्ट साइज़ फोटो, एक दोनों की 4X6 इंच साइज़ जॉइंट फोटोविवाह प्रमाण पत्र आवेदन की प्रक्रिया-
ई-मित्र यूटिलिटी में DES Marriage Registration Certificate की सेवा का चयन करें
नए आवेदन पर क्लिक कर मांगी गयी जानकारी भरें, मांगे गए दस्तावेज एवं फोटो अपलोड करें
50/- रुपये का टोकन जमा होता है |
आवेदन की स्थिति जानने के लिए पोर्टल खुलने पर विकल्प आयेगा उस पर क्लिक कर टोकन नं. डालकर स्तिथि जाने
प्रपत्र (भरा हुआ आवेदन) प्रिंट करने हेतु विकल्प आयेगा उस पर क्लिक कर टोकन नं. डालकर प्रपत्र का प्रिंट निकालें
वर-वधू को आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी (नगर निगम/पालिका/पंचायत) के समक्ष प्रस्तुत होना होता है |
अधिकारी सत्यापित कर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करते हैं |
विवाह प्रमाण पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया
ई-मित्र यूटिलिटी में DES Birth-Death-Marriage Print Certificate की सेवा का चयन करें
Registration no. मोबाइल नं. इत्यादि डालकर 20/- रुपये का टोकन जमा करें
Click Here की लिंक पर क्लिक कर सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और प्रिंट करें
जन्म प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज:-
माता-पिता का आधार कार्ड, जनआधार कार्ड
अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड अथवा ममता कार्ड/टीका कार्ड
अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं होने की स्तिथि में तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी माता-पिता का शपथ पत्रजन्म प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया-
ई-मित्र यूटिलिटी में DES Birth Certificate की सेवा का चयन करें
नए आवेदन पर क्लिक कर मांगी गयी जानकारी भरें, मांगे गए दस्तावेज एवं फोटो अपलोड करें
50/- रुपये का टोकन जमा होता है |
आवेदन की स्थिति जानने के लिए पोर्टल खुलने पर विकल्प आयेगा उस पर क्लिक कर टोकन नं. डालकर स्तिथि जाने
प्रपत्र (भरा हुआ आवेदन) प्रिंट करने हेतु विकल्प आयेगा उस पर क्लिक कर टोकन नं. डालकर प्रपत्र का प्रिंट निकालेंजन्म प्रमाण पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया
ई-मित्र यूटिलिटी में DES Birth-Death-Marriage Print Certificate की सेवा का चयन करें
Registration no. मोबाइल नं. इत्यादि डालकर 20/- रुपये का टोकन जमा करें
Click Here की लिंक पर क्लिक कर सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और प्रिंट करें
मृत्यु प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज:-
आवेदक का आधार कार्ड, जनआधार कार्ड
मृतक का आधार कार्ड, जनआधार कार्ड
अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड/श्मशान अथवा कब्रिस्तान की रसीद
अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं होने की स्तिथि में तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आवेदक का शपथ पत्रमृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया-
ई-मित्र यूटिलिटी में DES Death Certificate की सेवा का चयन करें
नए आवेदन पर क्लिक कर मांगी गयी जानकारी भरें, मांगे गए दस्तावेज एवं फोटो अपलोड करें
50/- रुपये का टोकन जमा होता है |
आवेदन की स्थिति जानने के लिए पोर्टल खुलने पर विकल्प आयेगा उस पर क्लिक कर टोकन नं. डालकर स्तिथि जाने
प्रपत्र (भरा हुआ आवेदन) प्रिंट करने हेतु विकल्प आयेगा उस पर क्लिक कर टोकन नं. डालकर प्रपत्र का प्रिंट निकालेंमृत्यु प्रमाण पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया
ई-मित्र यूटिलिटी में DES Birth-Death-Marriage Print Certificate की सेवा का चयन करें
Registration no. मोबाइल नं. इत्यादि डालकर 20/- रुपये का टोकन जमा करें
Click Here की लिंक पर क्लिक कर सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और प्रिंट करें
GRIEVANCE
ई-मित्र कार्य के दौरान कीओस्क को कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है जिसका समाधान केवल विभाग की ओर से हो सकता है |
इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए GRIEVANCE MODULE के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं
ईमित्र डैशबोर्ड में बाईं ओर नीचे GRIEVANCE MODULE का विकल्प है उस पर क्लिक कर GRIEVANCE ओपन करेंगे
पोर्टल खुल जायेगा जिसमे समस्या से सम्बंधित केटेगरी, सब केटेगरी का चयन करेंगे, सम्बंधित रसीद/एरर का स्क्रीनशॉट पीडीऍफ़ फॉर्मेट में संलग्न करेंगे
रिमार्क में समस्या को विस्तार से लिखेंगे और सबमिट कर देंगे
यह शिकायत प्रथम LSP के पास जाती है, उसके बाद LSP इसे विभाग को प्रेषित करती है
उक्त पोर्टल पर ही GRIEVANCE की स्तिथि EYE बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं
यदि उस GRIEVANCE को डिलीट करना चाहते है तो ACTION बटन पर क्लिक कर डिलीट कर सकते हैं
राशन कार्ड
राशन कार्ड के लिए दस्तावेज:-
आवश्यक – सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मुखिया की फोटो, पता प्रमाण (बिजली का बिल/किरायानामा)
वैकल्पिक – गैस डायरी, बैंक पासबुकराशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया:-
ई-मित्र यूटिलिटी में नया राशन कार्ड हेतु आवेदन की सेवा का चयन करें
पोर्टल खुल जायेगा सम्बंधित कार्यालय (विकास अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी) का चयन करें
फॉर्म खुल जायेगा जिसमे सामान्य जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, पता एवं मोबाइल नं. डालकर सबमिट करें
फॉर्म डिटेल एंट्री में चला जायेगा वहां पर मांगी गयी आवश्यक पूर्ण जानकारी भरें
सभी सदस्यों का विवरण दर्ज करें
मुखिया की फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें
आवेदन पत्र एवं दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म वेरीफाई करें
टोकन जनरेट कर सेंड टू प्रोसेस करें
50/- रुपये का टोकन जमा हो जायेगाराशन कार्ड आवेदन की स्तिथि:-
राशन कार्ड पोर्टल में Master टैब में All application Status पर क्लिक कर आवेदन की स्तिथि की जाँच करेंराशन कार्ड आवेदन सेंड बैक क्लियर:-
राशन कार्ड पोर्टल जिस कार्यालय हेतु आवेदन किया है उसी कार्यालय का चयन कर डिटेल एंट्री ओपन करें
सेंड बैक पर क्लिक कर फॉर्म का चयन करें और आवेदन में सुधार कर फॉर्म सबमिट करेंराशन कार्ड प्रिंट:-
ई-मित्र यूटिलिटी में प्रिंट राशन कार्ड की सेवा का चयन करें
Third party portal ओपन होगा, आवेदन के समय चयनित कार्यालय का चयन करें
प्रिंट कार्ड टैब पर क्लिक करें, फॉर्म नं. डाले और 20/- रुपये का टोकन जमा करें
राशन कार्ड की पीडीऍफ़ डाउनलोड हो जाएगी अब आप प्रिंट कर सकते हैं
जनआधार कार्ड
आवश्यक – सभी सदस्यों के आधार कार्ड, सभी सदस्यों की फोटो, मुखिया की बैंक पासबुक, परिवार का आय प्रमाण पत्र
वैकल्पिक – राशन कार्ड, गैस डायरी, बिजली पानी का बिल, जाति प्रमाण, मूल निवास, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, अन्य सदस्यों की बैंक पासबुक, श्रमिक कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड आदिजनआधार कार्ड नामांकन की प्रक्रिया:-
ई-मित्र यूटिलिटी में जनआधार नामांकन की सेवा का चयन करें
थर्ड पार्टी पोर्टल खुल जायेगा नया परिवार नामांकन (New Family Enrollment) का चयन करें
परिवार की मुखिया का फोटो अपलोड करें, विवरण भरें और सदस्य जोड़े पर क्लिक करें(नोट :- मुखिया महिला ही होनी चाहिए, अधिक आयु की महिला को प्राथमिकता दी जाती है, परिवार में महिला ना होने की स्तिथि में अधिक आयु के पुरुष को मुखिया बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी |)
अन्य सदस्यों का विवरण भरें और परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन होने पर सबमिट करें
मुखिया सहित सभी सदस्यों के दस्तावेज अपलोड करें और kyc कर आवेदन पूर्ण करें
जनआधार रसीद प्रिंट जारी हो जायेगानोट :-
1. पहले से किसी जनआधार में जुड़ा हुआ सदस्य का पुन: नामांकन नहीं किया जा सकता |
2. एक बार डिलीट किये गए सदस्य को केवल उसी जनआधार में जोड़ा जा सकता है जिसमे से उसे डिलीट किया गया था | अत: उसका नामांकन भी संभव नहीं है |
3. पहले से किसी जनआधार में जुडे हुए सदस्य की जानकारी के लिए generic search विकल्प से उसके जनआधार रसीद संख्या का पता लगा सकते हैं |
4. एक प्रकार का विवरण बार-बार (डुप्लीकेट) नही जोड़ा जा सकता | जैसे बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड |
5. लेकिन प्रत्येक सदस्य के प्रोफाइल में राशन कार्ड जोड़ा जाना आवश्यक है,
राशन संख्या विवरण डालने पर सदस्य के नाम पर क्लिक कर उसे जोड़ना होगा यदि उस सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं है तो उसे नहीं जोड़ा जा सकता |
6. सभी सदस्यों की आय आवश्यक रूप से भरें | किसी भी सदस्य की आय शून्य (0/- रुपये) नहीं करें |
जनआधार कार्ड सदस्य जोड़ने के लिए दस्तावेज:-
आवश्यक – सभी सदस्यों के आधार कार्ड, सभी सदस्यों की फोटो, परिवार का आय प्रमाण पत्र
वैकल्पिक – राशन कार्ड, जाति प्रमाण, मूल निवास, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, सदस्यों की बैंक पासबुक, श्रमिक कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड आदिजनआधार कार्ड सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया:-
ई-मित्र यूटिलिटी में जनआधार नामांकन की सेवा का चयन करें
थर्ड पार्टी पोर्टल खुल जायेगा ऐड मेम्बर (Add Member) का चयन करें
जनआधार संख्या अथवा रसीद संख्या डालकर पहले से मौजूद सदस्यों अथवा मुखिया की kyc द्वारा फॉर्म खोलें
सदस्य की फोटो अपलोड करें, विवरण भरें और सदस्य जोड़े पर क्लिक करें(नोट :- मुखिया महिला ही होनी चाहिए, अधिक आयु की महिला को प्राथमिकता दी जाती है, परिवार में महिला ना होने की स्तिथि में अधिक आयु के पुरुष को मुखिया बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी |)
अन्य सदस्यों का विवरण भरें और परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन होने पर सबमिट करें
सभी सदस्यों के दस्तावेज अपलोड करें और kyc कर आवेदन पूर्ण करें
जनआधार रसीद प्रिंट जारी हो जायेगा
जनआधार कार्ड
जनआधार कार्ड परिवार स्थानान्तरण के लिए दस्तावेज:-
आवश्यक – सम्बंधित सदस्य के स्थानान्तरण करने का कारण प्रमाणजनआधार कार्ड परिवार स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया:-
ई-मित्र यूटिलिटी में जनआधार नामांकन की सेवा का चयन करें
थर्ड पार्टी पोर्टल खुल जायेगा परिवार स्थानान्तरण (Family Transfer) का चयन करें
1. जिसमे सदस्य अथवा परिवार का स्थानान्तरण करना है एवं जिससे सदस्य अथवा परिवार का स्थानान्तरण करना है
की रसीद संख्या डालकर किसी भी सदस्य अथवा मुखिया की kyc द्वारा फॉर्म खोलें
2.परिवार अथवा सदस्य ट्रान्सफर करना है उसके लिए विकल्प का चयन करें
3. जिस सदस्य को ट्रांसफर करना है उसका चयन करें
4. मुखिया से सम्बन्ध का चयन करें, सम्बंधित दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करें 5. इसमें रुपये 50/- का टोकन जमा होगा
परिवार नामांकन स्तिथि (Family Enrollment Status) से जनआधार की स्तिथि देख सकते हैं
जनआधार कार्ड
जनआधार कार्ड परिवार अलग करने के लिए दस्तावेज:-
आवश्यक – सम्बंधित सदस्य को अलग करने का कारण प्रमाण (विवाह प्रमाण अथवा सम्बंधित शपथ पत्र)जनआधार कार्ड परिवार अलग करने की प्रक्रिया:-
ई-मित्र यूटिलिटी में जनआधार नामांकन की सेवा का चयन करें
थर्ड पार्टी पोर्टल खुल जायेगा परिवार अलग (Split Family) का चयन करें
1.रसीद संख्या डालकर किसी भी सदस्य अथवा मुखिया की kyc द्वारा फॉर्म खोलें
2. जिस भी सदस्य को अलग करना है उन सभी का चयन करें
3. जिसे मुखिया बनाना है उसे पहले चयनित करें और अन्य सदस्य को चयन कर आगे प्रोसीड करें
4. नए मुखिया से सभी नए सदस्यों का सम्बन्ध चयन करें, सम्बंधित दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करें
5. इसमें रुपये 50/- का टोकन जमा होगानोट – नए मुखिया की प्रोफाइल में बैंक पासबुक जुडी हुई होनी चाहिए | पुराने मुखिया एवं सदस्यों के सामान नए मुखिया एवं सदस्यों की प्रोफाइल में मोबाइल नं. नहीं होने चाहिए |
मनी ट्रान्सफर यानि रेमीटेन्स सेवा का उपयोग भारत में कही भी RBI से अधिकृत किसी भी बैंक में पैसा भेजने के लिए किया जाता है | ई-मित्र में इसकी कुछ सेवाएँ है जैसे – Atishay, Zypurse
इसके लिए आपको ई-मित्र यूटिलिटी में DMT सर्च कर सेवा का चयन करें
पैसा भेजने वाले अर्थात ग्राहक का मोबाइल नं. डाले एवं OTP से सत्यापित करें
जिस अकाउंट में पैसा भेजना है उसकी डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC एवं खाता धारक का नाम डाल कर सबमिट करें
इसके बाद भेजी जाने वाली राशी (अमाउंट) दर्ज कर IMPS पर क्लिक कर भेजें |
लाभार्थी को खाते में तुरन्त पैसा प्राप्त हो जायेगा |
नोट 1 – एक मोबाइल नं. के माध्यम से एक बार में 5 हजार रुपये ही भेजे जा सकते हैं अर्थात अधिकतम 5 बार कुल 25 हजार | एक माह में अधिकतम 25 हजार रुपये ही भेज सकते हैं |
नोट 2 – इस सेवा के लिए 1% का शुल्क लिया जाता है जिसमे 0.40% कमीशन प्राप्त होता है |
नोट 3 – न्यूनतम 100 रुपये भेज सकते हैं | 100 रुपये से 1000 रुपये तक भेजने पर 10 रुपये का शुल्क लगता है | 1001 से 2000 तक 10 रुपये का शुल्क, एवं इसी प्रकार राशी के अनुसार सेवा शुल्क बढ़ता जाता है |
AEPS
AEPS यानि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का उपयोग भारत में कही भी RBI से अधिकृत किसी भी बैंक में बायो-मैट्रिक द्वारा पैसा निकालने (प्राप्त करने) के लिए किया जाता है |
ई-मित्र में इसकी कुछ सेवाएँ है जैसे – Airpay, Securepe, Oxigen
AEPS नगद भुगतान पंजीकरण-
इसके लिए आपको ई-मित्र यूटिलिटी में AEPS नगद भुगतान सर्च कर सेवा का चयन करें
सर्वप्रथम इसमें कीओस्क का पंजीकरण करना होता है जिससे ग्राहक के खाते से आहरण किया गया अमाउंट कीओस्क के खाते में जा सके |
इसका आहरण ई-मित्र वॉलेट में प्राप्त नहीं होता है | कीओस्क को ट्रांजेक्शन करने के दूसरे दिन ही खाते में अमाउंट प्राप्त होता है |
कीओस्क के पंजीकरण के लिए कीओस्क का आधार, पैन, मोबाइल नं. एवं बैंक खाते की जानकारी देनी होती है | पिन जारी करना होता है |
कुछ सेवाओं में इसके पंजीकरण के लिए 5 रुपये शुल्क देय होता है जबकि कुछ सेवाएँ नि:शुल्क पंजीकरण करती है |AEPS नगद भुगतान करने की प्रक्रिया-
इसके लिए आपको ई-मित्र यूटिलिटी में AEPS नगद भुगतान सर्च कर सेवा का चयन करें
इसमें तीन सुविधाएँ प्राप्त होती है जैसे – खाते में बैलेंस की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट एवं नगद आहरण
सेवा का चयन करें | ग्राहक का मोबाइल नं. आधार नं. डालकर बैंक का नाम सेलेक्ट करें और सबमिट करे
नगद आहरण के लिए उक्त प्रक्रिया के साथ राशी (अमाउंट) टाइप करें और सबमिट करें
इसमें ग्राहक की बायो-मैट्रिक के साथ कीओस्क का भी बायो-मैट्रिक द्वारा सत्यापन होता है |
ट्रांजेक्शन सफल का पॉप-अप आ जाता है | ग्राहक को निकला गया पैसा अपने पास से देवें वह पैसा कीओस्क के खाते में 24 घंटे बाद अथवा दूसरे दिन कीओस्क के बैंक खाते में आ जायेगा |नोट 1 – एक ग्राहक महीने में अधिकतम 10000/- रुपये की निकाल सकता है | नोट 2 – एक ग्राहक महीने में अधिकतम 4 बार ही AEPS कर सकता है |
Documents for New Emitra ID
♦SSO ID ♦ Aadhaar Card ♦ Pan Card ♦ Jan Aadhaar Card ♦ 10th Marksheet ♦ Police Verification ♦ Bank Passbook Copy ♦ Application Form ♦ Photo ♦ Annexure-A (Rs.50 stamp paper) ♦ Rent Agreement (If Shop Rented) ♦ RSCIT Certificate (or Equivalent or Higher)